निपनिया पुलिस के SI किशुन कुंभकार की उत्कृष्ट विवेचना से प्राणघातक चोंट पहुंचाने वाले 04 आरोपियों को 6साल की हुई सजा..

निपनिया/आलोक मिश्रा स्टेट हेड

सहायता केन्द्र निपनिया पुलिस की उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही से मारपीट कर प्राणघातक चोंट पहुंचाने वाले 04 आरोपियों को किया गया 05 वर्ष 09 माह कारावास के साथ कुल ₹1100 अर्थदंड की सजा से दंडित
अपर सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल द्वारा किया गया दंडादेश पारित
आरोपियों द्वारा ग्राम कोनी में खेत एवं घर में मिट्टी पटिन की बात को लेकर लाठी, डंडा आदि से मारपीट कर पहुंचाया प्राणघातक गंभीर चोंट

गंगा बाई द्वारा पुलिस सहायता केंद्र निपनिया में रिपोर्ट दर्ज कराया कि दिनांक 27.06.2024 को ग्राम कोनी में 07-08 दिन पहले खेत व घर का मिट्टी पटिन का काम करने आए जिला मुंगेली निवासी आरोपियों को प्रार्थिया के पति सनत कुमार द्वारा ग्राम के चौक में पास दो-तीन ट्रिप मुरूम डालने के लिए बोला गया। इस बात पर आरोपी राहुल अपने 03 अन्य साथियों के साथ एक राय होकर प्रार्थीया के पति सनत कुमार के साथ लाठी, डंडा, पत्थर एवं हाथ मुक्का से मारपीट कर दिया गया। बीच-बचाव करने पर प्रार्थिया और उसकी सास के सांथ भी आरोपियों द्वारा मारपीट किया गया है। प्रार्थी के पति सनत कुमार को गंभीर चोट आया है, जिसे रात्रि में जिला अस्पताल बलौदाबाजार के बाद समुचित उपचार हेतु एम्स रायपुर में भर्ती कराया गया। कि रिपोर्ट पर आरोपियों के विरुद्ध थाना भाटापारा ग्रामीण में अपराध क्र. 307/2024 धारा 307,506,294,34 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। उक्त रिपोर्ट पर सहायता केंद्र निपनिया पुलिस द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करते हुए उत्कृष्ट विवेचना एवं जांच कार्यवाही कर प्रकरण में विवेचना पूर्ण कर, चालान माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

सत्र न्यायाधीश भाटापारा सतीश कुमार जायसवाल ने प्रकरण की गंभीरता एवं साक्ष्यों के परिशीलन करने बाद आरोपियों द्वारा किया गया, अपराध सिद्ध होना पाया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए चारों आरोपियों को भादवि की धारा 323 में 03-03 माह कारावास एवं ₹100-100 अर्थदंड, धारा 325 में 06-06 माह का साधारण कारावास एवं ₹500-500 अर्थदंड, धारा 307 में 05-05 वर्ष कारावास एवं ₹500-500 अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है तथा सभी सजाएं साथ- साथ चलाए जाने का आदेश दिया गया है। इस प्रकार चारों आरोपियों को 05 वर्ष 09 माह कारावास के साथ कुल ₹1100 का अर्थदंड आदेशित किया गया है। प्रकरण की संपूर्ण विवेचना, आरोपी की गिरफ्तारी एवं जांच कार्यवाही उप निरीक्षक किशन कुंभकार द्वारा किया गया है।

आरोपियों के नाम

  1. राहुल भारद्वाज उम्र 27 वर्ष निवासी ग्राम किरना थाना सरगांव जिला मुंगेली
  2. बबलू बंजारे उर्फ गोलू उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम दरूवन कांपा थाना सरगांव जिला मुंगेली
  3. राहुल मिरी उम्र 21 वर्ष निवासी ग्राम दरूवन कांपा थाना सरगांव जिला मुंगेली
  4. साहिल कोशले उम्र 19 वर्ष निवासी ग्राम दरूवन कांपा थाना सरगांव जिला मुंगेली