बलौदाबाजार आलोक मिश्रा
हत्या के आरोपी को भटगांव पुलिस ने त्वरित कार्यवाही कर गिरफ्तार कर भेजा जेल*
आरोपी पुत्र ने अपने ही पिता को उतारा था मौत के घाट*
आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त किए एक छीनी जप्त*
दिनांक 22/09/2021 को सूचक अंजोर सिह पिता छतराम साहू उम्र 48 वर्ष साकिन रोहिना थाना भटगांव के द्वारा मर्ग इंटीमेशन दर्ज कराया की दिनांक 21.09.2021 के शाम 6-7 बजे करीब इसका भाई मृतक दलपत उर्फ छवि साहू पिता छतराम साहू उम्र 58 वर्ष जिसकी संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो गई है मृतक का लड़का राजेंद्र साहू द्वारा घटना की सूचना पुलिस को नहीं देकर घटना को छुपाने के आशय में अंतिम क्रिया कर्म करने के लिए बांस के चैली में रख कर कफन कपड़े से ढक दिया है और अंतिम क्रिया कर्म के लिए ले जाने की तैयारी कर लिया है मुझे मृतक की मृत्यु पर संदेह है कि रिपोर्ट पर मर्ग कायम कर जांच पंचनामा कार्यवाही में लिया गया मर्ग जांच दौरान शव की पंचनामा कार्यवाही पश्चात पी एम के लिए भेजा गया
पूछताछ दौरान मृतक के पुत्र राजेंद्र साहू द्वारा मृत्यु के संबंध में गोलमोल जवाब देते हुए पलंग से गिरने से सिर में चोट लगने पर मृत्यु होना बताया शव के सिर में आई चोट बहुत गहरा था जो इसके बयान पर संदेह करने के लिए पर्याप्त था तब घटना के सूचक एवं मृतक की पत्नी से बारीकी से अलग-अलग पूछताछ किया जो मृतक के पत्नी ने बताया कि दिनांक 21/09/2021 के शाम 6-7 बजे करीब घर में इसका लड़का राजेंद्र साहू और यह उपस्थित थे इसी समय इसका पति दलपत उर्फ छवि साहू गली खोर तरफ से घूम कर घर आया और अपने कमरे की ओर गया मृतक की पत्नी सुखवारा घर के बाहर आंगन में बर्तन धो रही थी घर अंदर केवल इसका पति और पुत्र थे दोनों के बीच किसी बात को लेकर वाद विवाद हो रहा था जिसकी आवाज इसे सुनाएं दे रहा था प्रतिदिन इस प्रकार की विवाद दोनों बाप बेटा में होते रहता था इस कारण सुखवारा घर अंदर नहीं गई कुछ देर बाद आवाज आना बंद हो गया सुखवारा बाई बर्तन धो कर घर अंदर गई जाकर देखी कि इसका पति अपने पलंग में मुंह के बल पढ़ा था सिर में चोट लगा था खून बह रहा था इसका लड़का अपने कमरे में सोया था इसका लड़का राजेंद्र साहू इन्हें घटना के संबंध में किसी को नहीं बताने कहां सुबह 22/9/21 को मृतक के भाई को घटना की सूचना मिलने पर थाने में आकर रिपोर्ट दर्ज कराया गया मृतक की मृत्यु के संबंध में पीएम करता डॉक्टर से शॉर्ट पीएम रिपोर्ट प्राप्त हुआ जिसमें डॉक्टर साहब द्वारा मृत्यु की प्रकृति होमीसाइडल लेख किया गया संपूर्ण जांच पर आरोपी राजेंद्र साहू पिता दलपत साहू उम्र 35 वर्ष द्वारा आपसी विवाद को लेकर अपने ही पिता को लोहे की छैनी से सिर में मार कर हत्या करना पाया गया तथा साक्ष्य छुपाने के आशय से बिना सूचना दिए शव का अंतिम क्रिया कर्म का प्रयास किया गया आरोपी के विरुद्ध धारा 302 201 भादवी का अपराध घटित करने का पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर मौके पर ही अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया विवेचना दौरान आरोपी को तलब कर बारीकी से पूछताछ किया जो आरोपी द्वारा अपराध घटित करना स्वीकार किया आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयोग लोहे की छैनी को विधिवत जब्त किया जाकर आरोपी को गिरफ्तार कर जुडिशल रिमांड में भेजा गया
