पंचायत उपचुनाव : निर्वाचन आयोग की नई गाइड लाइन जारी, चार लोगों के साथ करना होगा प्रचार, इन-इन चीजों पर लगा प्रतिबन्ध

रायपुर। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर नई गाइड लाइन जारी की है। जिसके तहत रैली-जुलुस को बैन कर दिया गया है। वहीं ने राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि, “कोविड-19 से सुरक्षा के साथ चुनाव कराना आयोग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कोविड-19 के वर्तमान संक्रमण को देखते हुए अतिरिक्त उपाय करना जरूरी है।“

 

जानकारी के मुताबिक यह निर्देश सभी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित कर दिए गए है। पूर्व में जारी कोविड-19 मानक प्रचालन प्रक्रिया के पालन के साथ-साथ इस गाइड लाइन का पालन अनिवार्य होगा। ये तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। राज्य निर्वाचन आयोग की नई गाइड लाइन के अनुसार अभ्यर्थी, उसके समर्थक आदि तथा चुनाव में लगे अधिकारी से अपेक्षा की गई है कि वे सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा के प्रति अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत रहें।

 

बता दें कि पिछले सप्ताह से राज्य में कोरोना मामले दोगुने तेजी से बढ़ रहा है। और आगामी दिनों कई जिलों में पंचायत उपचुनाव होना है। इसके चलते राज्य निर्वाचन आयोग ने गाइड लाइन जारी किया। जिसमें रोड-शो, पदयात्रा, साइकिल, बाईक, वाहन रैली, आम सभा, जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभ्यर्थी निर्वाचन हेतु डोर-टू-डोर प्रचार कर सकेंगें। किन्तु डोर-टू-डोर प्रचार-प्रसार हेतु एक दल में अधिकतम चार व्यक्ति ही जा सकेंगें। इन चार व्यक्तियों में अभ्यर्थी भी शामिल माना जाएगा।