रायपुर। राजधानी में स्वच्छता को लेकर नगर निगम ने कमर कस ली है। अब शहर की सभी दुकानों में डस्टबिन की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। ऐसे में जिन दुकानदारों के दुकान से डस्टबिन नदारद हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। साथ ही उनके ख़िलाफ़ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भी सख्ती बरती जा रही है। हर दुकान में पन्नी, पॉलीथिन रखने पर भी नगर निगम की टीम जुर्माना कर रही है।
बता दें कि पिछले 24 घंटे में निगम जोन 5 की टीम ने चंगोराभांठा और गोल चौक इलाके में छापेमार कार्रवाई की गई। इस दौरान 20 दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिला, दुकानदारों पर 2650 रुपये का जुर्माना लगाया गया। जोन 2 की टीम ने देखा कि 17 दुकानों में कोई डस्टबिन नहीं है। 17 करोबारियों पर 3150 रुपये फाइन लगाया गया। ये छापेमार कार्रवाई देवेंद्र नगर इलाके में की गई। सभी 17 दुकानदारों को निगम की टीम ने कड़ी चेतावनी दी है, और दुकान में डस्टबिन रखने को कहा है।
इस पर भी बैन
आपको बताते चलें कि 1 जुलाई से प्रदेशभर में सिंगल यूज प्लास्टिक भी बैन कर दिया जाएगा। हाल ही में गोलबाजार में 7 दुकानों में छापा मारकर नगर निगम की टीम ने लगभग 200 किलोग्राम प्रतिबंधित पॉलीथिन जब्त की, कारोबारियों पर कुल 20 हजार रुपये का फाइन भी लगाया गया। सिंगल यूज प्लास्टिक की कैटेगरी में प्लास्टिक स्टिक वाले ईयरबड, गुब्बारे की स्टिक, प्लास्टिक झंडे, कैंडी स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक कप, प्लेट, चम्मच, ग्लास वगैरह शामिल हैं। इसे लेकर भी दुकानों की जांच जारी है।