रायपुर। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को राशन दुकानों के संबंध में पत्र लिखकर जरूरी निर्देश दिए है। राज्य सरकार ने पत्र लिखकर दो टूक कहा है कि राशन दुकानों में पंजियों को मेंटेन नहीं किया जा रहा है।
खाद्य विभाग के संचालक ने आज कलेक्टरों को पत्र लिखा हैं इसमें उन्होंने कहा है कि, राज्य के राशन दुकानों में पंजियों को मेंटेन नहीं किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) आदेश 2016 के प्रावधान अनुरूप निर्धारित प्रारूप में निम्नानुसार पंजियों का संधारण अनिवार्य है।
इनमें स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, राशनकार्ड पंजी, शिकायत पंजी, सुझाव पंजी, घोषणा पत्र पंजी, डिलीवरी आर्डर पंजी, चालान पंजी, निगरानी समिति की बैठक का पंजी, कैश बुक पंजी को अनिवार्य रूप से नियमित मेंटेन किया जाए।