1जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू ।दी पुलिस अधिकारियो ने जानकारी

आलोक मिश्रा स्टेट हेड

बलौदा बाजार 1 जुलाई से नए आपराधिक कानून लागू, होने के बाद आज बलोदा बाजार पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पत्रकारों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया गया। जिसमें जिले भर के पत्रकार उपस्थित थे।

इसने कानून के बारे में बलौदा बाजार जिला के पुलिस उप अधीक्षक हेमसिंग सिदार और एस डी ओ पी कौशल वासनिक ने पत्रकारों को कानून में जो जो भी बदलाव हुए हैं उनके बारे में जानकारी दी वहीं उन्होंने पत्रकारों के सवालों का जवाब भी दिया।

आपको बता दे की देशभर में 1 जुलाई से तीन नए आपराधिक कानून लागू किए गए है, जिससे भारत की आपराधिक न्याय प्रणाली में व्यापक बदलाव आएंगे और औपनिवेशिक काल के कानूनों का अंत हो जाएगा. ये कानून है 1. भारतीय न्याय संहिता,2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और 3. भारतीय साक्ष्य अधिनियम

नए कानूनों से एक आधुनिक न्याय प्रणाली स्थापित होगी जिसमें ‘जीरो एफआईआर’, पुलिस में ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना, ‘एसएमएस’ (मोबाइल फोन पर संदेश) के जरिये समन भेजने जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम और सभी जघन्य अपराधों के वारदात स्थल की अनिवार्य वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान शामिल होंगे।

अब होंगी 358 धाराएं

पूर्व में भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं थीं, लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता में धाराएं 358 हैं। दरअसल ‘ओवरलैप’ धाराओं का आपस में विलय कर दिया गया तथा उन्हें सरलीकृत किया गया है. जिससे भारतीय दंड संहिता की 511 धाराओं के मुकाबले इसमें केवल 358 धाराएं होंगी।*

जीरो FIR’ के तहत केस दर्ज

‘जीरो एफआईआर’ से अब कोई भी व्यक्ति किसी भी पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, भले ही अपराध उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं हुआ हो. इससे कानूनी कार्यवाही शुरू करने में होने वाली देरी खत्म होगी और मामला तुरंत दर्ज किया जा सकेगा.