नेशनल डेस्क। Women Marriage Age Bill: लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर इनदिनों संसद की हवाओं में गर्मी बढ़ गई है। सरकार ने शुक्रवार को राज्यसभा में यह घोषणा की थी कि लड़कियों के विवाह की न्यूनतम कानूनी आयु को 18 साल से बढ़ाकर पुरुषों के बराबर 21 साल करने संबंधी विधेयक को अगले सप्ताह लोकसभा में पेश करने के बाद यदि पारित किया जाता है तो उच्च सदन में उसे चर्चा एवं पारित कराने के लिए रखा जाएगा। आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी (Smriti Irani) ने मंगलवार को लड़कियों की शादी की उम्र सीमा से संबंधित बिल (The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill) लोकसभा (Lok Sabha) में पेश किया।
उन्होंने इस दौरान कहा कि सरकार इस बिल को स्थाई समिति को भेजना चाहती है। साथ ही ये भी बताया कि इस बिल को राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के दो साल बाद अमल में लाया जाएगा। जब ये बिल पेश हो रहा था तो स्मृति ईरानी ने इस बात प्रे जोर देते हुए कहा कि “बिल में प्रावधान किया गया है कि लड़कियों की शादी की उम्र सीमा बढ़ाने वाले कानून के सभी प्रावधान राष्ट्रपति की मंज़ूरी के दो साल बाद अमल में आएंगे। सभी धर्मों और जातियों पर ये कानून लागू होगा। इन सभी कानूनों में भी बदलाव किया जाएगा।”