हाईकोर्ट ने बेदखली पर लगाई रोक : कुम्हारी अटल आवास के रहवासी को मिली राहत, सरकार को नोटिस जारी कर किया जवाब-तलब

रायपुर। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अटल आवास में की जा रही बेदखली की कार्रवाई पर आगामी सुनवाई तक रोक लगा दी है। शुक्रवार को दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने यह आदेश जारी करते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। इससे जहां एक तरफ अटल आवास में रहने वाले गरीब लोगों ने राहत की सांस ली है, वहीं कुम्हारी नगर पालिका की मनमानी पर भी रोक लगी है। वहीं अदालत ने राज्य सरकार को भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

 

बता दें कि कुम्हारी नगर पालिका रामपुर चौराहा स्थित अटल आवास के कब्जाधारियों को अवैध बताकर बेदखल कर रही थी। इसके खिलाफ स्थानीय निवासियों ने उच्च न्यायालय की शरण ली। न्यायमूर्ति पार्थ प्रतीम साहू की अदालत में शुक्रवार को सुखशांति बाघ की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई हुई। दोनों पक्षों के वकीलों को सुनने के बाद अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता का कहना है कि पिछले 10 से अधिक वर्षों से उस घर में रह रहे हैं। ठंड का मौसम चरम पर है। अगर इस समय उन्हें घर से निकाला गया तो वे सड़क पर आ जाएंगे। ऐसे में अदालत ने अगली सुनवाई तक दोनों पक्षों को यथास्थिति बरकरार रखने को कहा है। सुनवाई की अगली तारीख 3 जनवरी तय की गई है।

 

कुम्हारी नगर पालिका के रामपुर चौराहा स्थित अटल आवास में बेदखली का विवाद कुछ समय से सुर्खियों में है। आरोप है, यहां रहने वाले 32 लोगों का सामान कुम्हारी नगर पालिका के अमले ने जबरदस्ती निकालकर बाहर फेंक दिया। लोगों का आरोप है कि वो गरीब लोग हैं और उन्हें पालिका ने ही आवास आबंटित किया था। दुर्भावनावश उनका आबंटन निरस्त करने के लिये नोटिस दी जा रही थी जिसका उन्होंने जवाब भी पालिका में जमा कराया था। इसके बावजूद उनका आबंटन निरस्त कर दिया गया। साथ ही कुछ अन्य लोग आबंटित मकानों को खरीदकर या किराए में लेकर पिछले 10-15 वर्षों से वहां निवास कर रहे हैं।