रायपुर। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रदेश में अब सभी जिलों में नाईट कर्फ्यू और सख्त पाबंदियों का सिलसिला तेहि से बढ़ते जा रहा है।
बता दें कि राजधानी में बुधवार दोपहर के बाद एक नई गाइडलाइन जारी की गई है। वहीं कोरोना को लेकर बीते मंगलवार देर शाम तक कलेक्टर सौरभ कुमार और SP प्रशांत अग्रवाल, जिला प्रशासन के दूसरे अफसरों के साथ बैठकी की थी। इस बैठक में निर्णय लिया गया था कि शहर में किस तरह की पाबंंदियां लागू करनी है। उसके बाद से ही मंगलवार को शहर के सेजबहार स्थित इंजीनियरिंग कॉलेज को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया था।
पाबंदियों का जिक्र इस वजह से क्योंकि जिले में कोरोना के मरीज पिछले 5 दिनों में काफी बढ़े हैं। बीते शुक्रवार को रायपुर में 51, शनिवार को 73, रविवार को 90 और सोमवार को 222 और मंगलवार रात को सिर्फ एक दिन में ही रायपुर में 343 मरीज मिले हैं। एक शख्स की मौत भी हुई है।
अब राजधानी रायपुर में रात 9 से सुबह 6 बजे तक नाईट कर्फ्यू जारी रहेगा। क्या खुला रहेगा- क्या बंद यहां देखे पूरी लिस्ट –
- राजधानी में रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगा नाईट कर्फ्यू
- हालांकि कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए थोक व्यापार, सब्जी मंडी, लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति
- होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा, बेकरी आइटम, फूड कोर्ट और खाद्य संबंधी प्रतिष्ठान रात्रि 11:00 बजे तक होंगे संचालित
- नगरी निकाय सीमा क्षेत्र के बाहर 11:00 बजे के बाद भी ढाबा का होगा संचालन
- धरना, रैली, जुलूस, सार्वजनिक, सांस्कृतिक व धार्मिक कार्यक्रम पर लगा प्रतिबंध
- विवाह और अंत्येष्टि के लिए जिला प्रशासन से अनुमति जरूरी
- रायपुर जिले में स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल बंद
- सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य
- सिनेमाघर, मॉल, जिम, रेस्टोरेंट, ऑडिटोरियम, मैरिज हॉल एक तिहाई क्षमता के साथ होंगे संचालित
- रायपुर रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड एयरपोर्ट पर आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना होगा अनिवार्य
- जिला स्तर पर आम जनता की सहायता के लिए कंट्रोल रूम भी किया गया स्थापित