Breaking : कालीचरण को हाईकोर्ट से मिली जमानत, 90 दिनों से रायपुर जेल में बंद है, इन शर्तों पर किया गया बरी

रायपुर : कालीचरण की जमानत याचिका पर आज बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई थी जिसके बाद हाईकोर्ट ने जमानत पर अपना फैसला सुरक्षित रखा हुआ था। बिलासपुर में जस्टिस अरविन्द कुमार चंदेल की कोर्ट से इन्हें राहत मिली है। 1 लाख रूपए के बॉन्ड और 50 हजार रूपए डिपॉजिट करने की शर्त पर कोर्ट ने जमानत मंजूर की।

आपको बता दें, महात्मा गांधी पर अभद्र टिपण्णी करने पर कालीचरण पर एफआईआर दर्ज हुई थी और जिसके बाद सुनवाई हुई और उन्हें जेल भेज दिया गया था। उनके खिलाफ राजद्रोह समेत अन्य धाराओं पर केस दर्ज हुआ था। कालीचरण पिछले 90 दिनों से जेल में बंद है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामले से संबंधित कोर्ट जब भी इन्हें बुलाएगा तो आना अनिवार्य है। वर्ण जमानत ख़ारिज की जा सकती है। दिसंबर 2021 में रांवाभांटा में आयोजित धर्म संसद के दौरान इन्होने राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया था।