बिलासपुर। बिलासपुर स्थित हाईकोर्ट से एक बड़ी ख़बर सामने आई है। HC की डबल बैंच ने पदोन्नति को लेकर एक आदेश जारी किया है। जिसके तहत राज्य शासन और पुलिस विभाग को एएसआई पद पर होने वाली पदोन्नति में एक पद सुरक्षित रखना होगा।
बता दें कि जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी के डिवीजन बैंच ने यह आदेश रायपुर जिले में पदस्थ हेड कांस्टेबल सरजू राम यादव की अपील याचिका पर सुनवाई कर जारी किया है। याचिकाकर्ता की ओर से मामले में पैरवी अधिवक्ता अनादि शर्मा ने की।
इस मामले की सुनवाई पूर्व में 22 अप्रैल को जस्टिस पी. सैम कोशी की एकलपीठ में हुई थी। तब एकलपीठ ने राज्य सरकार और पुलिस विभाग को निर्देश जारी करते हुए कहा था कि जारी होने वाली हेड कांस्टेबल से सहायक उपनिरीक्षक पद पर पदोन्नति की सूची इस प्रकरण में पारित होने वाले निर्णय के अधीन रहेगी। एकल बैंच के इस आदेश के बाद अधिवक्ता अनादि शर्मा के जरिए सरजू राम यादव ने डबल बैंच में अपील की।