18 वर्षीय छात्रा से टीचर ने बनाया नाजायज शारीरिक सम्बन्ध, गर्भपात की गोलियों के सेवन से गई पीड़िता की जान, दुर्ग न्यायालय ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा

 दुर्ग। ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के सम्बन्ध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने आरोपी अविनाश कुमार राजपूत को 5 साल के सश्रम कारावास और 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। घटना छावनी थाना क्षेत्र की है।

जानकारी के मुताबिक़, टीचर पर आरोप था कि उसने ट्यूशन पढ़ने वाली छात्रा के साथ पहले नाजायज संबंध बनाए। जब वह गर्भवती हो गई, तो उसे गर्भपात की दवा खिला दी। गोलियों के साइड इफेक्ट से छात्रा की मौत हो गई।

 

दरअसल, 18 वर्षीय छात्रा ट्यूशन पढऩे के लिए अविनाश कुमार राजपूत के घर जाती थी। वह मूल रुप से रोहतास बिहार की रहने वाली है। वहीं लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया अविनाश ने छात्रा को गर्भपात की 5 गोलियां उपलब्ध कराई थी। छात्रा ने तीन बार में पांच गोलियों को सेवन कर लिया। इसके बाद अधिक रक्तस्राव होने पर उसे बीएम शाह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जहां 29 जनवरी 2019 को उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

 

परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। जांच और मृत्यु पूर्व बयान के आधार पर पुलिस ने आरोपी को 19 जून 2019 को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था। इस मामले की सुनवाई करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को धारा 314 का दोषी पाते हुए 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।