नेशनल डेस्क। छत्तीसगढ़ में कथित तौर पर हुए 36 हज़ार करोड़ के नागरिक आपूर्ति निगम (नान घोटाला) मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार और मामले की जांच करने वाली एजेंसी सीबीआई को नोटिस तलब कर 10 दिन के भीतर जवाब मांगा है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एनवी रमना की अध्यक्षता वाली सर्वोच्च न्यायालय की तीन जजों की बेंच ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इस मामले की सुनवाई की। इस बेंच में न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हेमा कोहली शामिल रहे। ED की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पैरवी की। वहीं अनिल टुटेजा की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और डॉ. आलोक शुक्ला की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने पैरवी की।
सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने राज्य सरकार और CBI को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। प्रतिवादियों को दिया गया नोटिस उनके वकीलों को ही सर्व करा दिया गया। अदालत ने 10 दिन बाद अगली सुनवाई तय की है, उसी में जवाब पेश किया जाना है। अदालत ने सरकार को इस मामले में अपना वकील खड़ा करने और काउंटर एफिडेविड देने की छूट दी है।
पिछली सुनवाई में ED ने अदालत को सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज दिए थे। शुक्रवार की सुनवाई के दौरान बेंच ने वह लिफाफा खोला। उसे देखने के बाद उसे रिकॉर्ड में शामिल किया गया। उसके बाद लिफाफे को फिर से सीलबंद कर दिया गया। बताया जा रहा है, उस लिफाफे में नान घोटाले के आरोपियों के साथ छत्तीसगढ़ के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों और विधि अधिकारियों के साथ बातचीत का रिकॉर्ड है।
ED नान घोटाले के दोनों आरोपियों डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को रिमांड पर लेकर पूछताछ करना चाहती है। दोनों अफसरों को अगस्त 2020 में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की एकल बेंच ने अग्रिम जमानत दे रखी है। ऐसे में ED ने सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अवकाश याचिका दाखिल की है। इसमें अग्रिम जमानत का आदेश खारिज करने की मांग मुख्य है।
2015 में राज्य में सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 36,000 करोड़ रुपए का कथित घोटाला सामने आया था। इसके बाद छत्तीसगढ़ पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW और एंटी करप्शन ब्यूरो ने 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के 28 ठिकानों पर एक साथ छापा मारा था। इसमें करोड़ों रुपए नकद बरामद किए गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार से संबंधित कई दस्तावेज, हार्ड डिस्क और डायरी जब्त हुई थी। इसी मामले में आरोपी बनाए गए लोगों में खाद्य विभाग के तत्कालीन सचिव डॉ. आलोक शुक्ला और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध संचालक अनिल टुटेजा भी थे।