आय से अधिक संपत्ति मामले में जेल में बंद निलंबित आईपीएस जीपी सिंह को आज कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। जिसके बाद आईपीएस को जेल से रिहा कर दिया गया है।
बता दें कि जीपी सिंह पर आय से अधिक संपति के अलावा राजद्रोह का मामला दर्ज हुआ था। जिसके बाद कोर्ट ने चार माह बाद आज जमानत दे दी है। दोपहर को रायपुर अदालत की न्यायाधीश लीना अग्रवाल की कोर्ट ने जेल से रिहाई का आदेश जारी किया।
इन शर्तों पर रिहा हुए है जीपी
जीपी सिंह को रायपुर में रहने की अनुमति नहीं होगी
वो अपनी यात्रा के लिए निचली अदालत को सूचित करेंगे
जीपी सिंह को अपने अपने ठहरने की जगह के बारे में एक बंद लिफाफे में ट्रायल कोर्ट को अग्रिम रूप जानकारी देनी होगी।
जीपी सिंह या उनके परिवार के लोग बिना लोअर कोर्ट की अनुमति के प्रॉपर्टी को गिरवी नहीं रखेंगे।
जीपी सिंह मीडिया से कोई बात नहीं करेंगे, केस के सिलसिले में, कोई सार्वजनिक बयान नहीं देंगे।
जीपी सिंह किसी भी तरह से गवाहों से संपर्क नहीं करेंगे।
जीपी सिंह कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो जांच को प्रभावित करे।