आलोक मिश्रा स्टेट हेड
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा पर तहसीलदारों के ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसों का लेन-देने करने का आरोप लगाने वाले तहसीलदार नीलमणी दुबे को निलंबित कर दिया गया है. यह आदेश राजस्व विभाग के अवर सचिव अन्वेष घृतलहरे ने जारी किया है.
आदेश में है कि नीलमणि दुबे ने शासन के खिलाफ मीडिया में वक्तव्य दिया था, जो छत्तीसगढ़ सिविल सेवा अधिनियम का उल्लंघन है. ऐसे में उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है. निलंबन अवधि में उनका कार्यालय मोहला-मानपुर-अंबागढ़ चौकी जिला होगा।
निलंबन आदेश
कुछ दिनों पहले तहसीलदार और नायाब तहसीलदारों का बड़े पैमाने पर तबादला हुआ था. इसके बाद कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलमणी दुबे ने आरोप लगाया था कि जो मंत्री बंगले के आगे नतमस्तक हुए उन्हें मनचाहे जगह पर पोस्टिंग दी गई है. इस ट्रांसफर पोस्टिंग में किसी प्रकार का कोई क्राइटेरिया नहीं बनाया गया. किसी का एक वर्ष के अंदर भी स्थानांतरण कर दिया गया है. किसी का 3 वर्ष के बाद भी स्थानांतरण कर दिया गया है. मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि किसी भी अधिकारी का 3 वर्ष के बाद ही स्थानांतरण करने का नियम है, लेकिन इसमें एक वर्ष, दो वर्ष किसी भी क्राइटेरिया का पालन ही नहीं किया गया है. इस पोस्टिंग में घोर अनियमितता बरती गई है.
नीलमणी दुबे ने आगे कहा था कि जिस व्यक्ति का 6 महीने बाद रिटायरमेंट है उसका भी स्थानांतरण कर दिया गया है. 55 वर्ष के व्यक्ति जो आईसीयू में भर्ती है उनका भी स्थानांतरण कर दिया गया है. न ही स्वास्थ्य क्राइटेरिया है ना ही उम्र क्राइटेरिया है, इस पोस्टिंग में कोई क्राइटेरिया नहीं है. पिछले 2 साल में यह मेरा छटवां ट्रांसफर है. मेरे परिवार पर क्या बीत रही है, मुझ पर क्या बीत रही है. आप 2 साल में मेरा 6-6 बार ट्रांसफर कर रहे हैं.