रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार आज विधानसभा में आबकारी विभाग के द्वारा सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद छत्तीसगढ़ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। इसके बाद शहरों में चलने वाले हुक्का बार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई कर बैन किया जाएगा। इतना ही नहीं हुक्का पीने और हुक्का बार चलाने वालों पर कार्रवाई के कड़े प्रावधान किए जाएंगे।
दरअसल पिछले दिनों पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टर के साथ मुख्यमंत्री की हुई कांफ्रेंस में सीएम भूपेश बघेल ने हुक्का बारो पर सख्ती से कार्यवाही के लिए निर्देश दिए थे। इसके बाद रायपुर में कई हुक्का बारो के ठिकानों में पुलिस ने दबिश देकर कार्यवाही की थी। साथ इसके संचालन में पर पुलिस ने रोक लगाईं थी। लेकिन इसके लिए प्रदेश में कोई ठोंस कानून नहीं होने की वजह से हुक्का बार के पांच संचालकों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद उन्हें कार्रवाई पर स्टे मिला था।
लेकिन सरकार में मंत्री रविंद्र चौबे ने इसे लेकर कहा था कि हुक्का बार के संचालन को रोकने के लिए अगर जरुरत पड़ी तो कानून भी लाया जाएगा। इसके बाद सरकार ने इस कानून की तैयारी शुरू कर दी थी। इसे संसोधन के रूप में आज सरकार के मंत्री कवासी लखमा पेश करेंगे।
तीन अन्य विधेयक होंगे पेश
विधानसभा में इसके अलावा तीन और विधेयक भी पेश होंगे। वाणिज्य कर विभाग द्वारा छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर संशोधन विधेयक, इंदिरा गांधी कला एवं संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, पिछड़ा वर्ग आयोग में उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था के लिए संशोधन विधेयक लाए जाएंगे