दुर्ग। प्रदेश में स्कूल-कॉलेजों में परीक्षा शुरू हो गए हैं। ऐसे में विद्यार्थियों के मद्देनजर जिला प्रशासन ने ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।
बता दें कि दुर्ग कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने आदेश जारी करते हुए जिले भर में 30 जून तक के लिए ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर प्रतिबन्ध लगाया है। साथ ही धार्मिक त्यौहार, शादी, उत्सव में रात 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के मध्य प्रतिबन्ध लगाया गया है।
देखें आदेश:-