राजनांदगांव। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा निर्वाचन 2022 के तहत विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ हेतु मतदान के लिए मंगलवार 12 अप्रैल की तिथि निर्धारित की गई है। छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम-1958 के अंतर्गत आने वाले कारखानों/संस्थानों में कार्यरत श्रमिक/कर्मचारियों को विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-73 खैरागढ़ में मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश की सुविधा प्रदान की जाएगी।
छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग से जारी आदेश के अनुसार विधानसभा क्षेत्र खैरागढ़ में मतदान के लिए कर्मचारियों को सार्वजनिक अवकाश की मंजूरी दी गई है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1991 के प्रावधान के तहत मतदान दिवस को कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को सार्वजनिक अवकाश दिए जाने के निर्देश दिया गया है। इस प्रावधान के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में चल रहे सभी औद्योगिक उपक्रमों, निजी, प्रमुख एवं अन्य व्यवसायियों से सवैतनिक अवकाश प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं।