रायपुर। छत्तीसगढ़ में पेसा कानून लाने के लिए मसौदा तैयार किया जा रहा है। इस पर काम कर रहे लोगों का कहना है कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को 23 अधिकार मिलेंगे। इस कानून के लागू होने के बाद गांवों में भी परिसीमन का रास्ता खुल जाएगा। इतना ही नहीं ग्राम सभा अपने इलाके में शराबबंदी भी कर सकेगी।
पेसा कानून के प्रारूप में ग्राम सभाओं को अधिकार संपन्न बनाने की बात सामने आ रही है। इसमें उन्हें अलग-अलग 23 अधिकार दिए जाने की भी चर्चा है। बताया गया है कि इसमें गौण खनिज और भूमि अधिग्रहण जैसे अन्य अधिकार भी दिए जाएंगे। सरकारी योजनाओं के तहत हितग्राहियों के चयन, कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा का भी ग्राम सभाओं का अधिकार होगा।
कहा जा रहा है पेसा कानून से जुड़े नियम लागू होने के बाद ग्राम सभाएं ताकतवर बनेगी। उन्हें निर्णय लेने की आज़ादी होगी। अभी विभाग और जनता से सुझाव लिए जा रहे है। इसके बाद अंतिम ड्राफ्ट तैयार कर मुख्यमंत्री से चर्चा की जाएगी और उसे मंत्रीमंडल की बैठक में रखा जाएगा।