रायपुर। प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर सभी दल के प्रत्याशी और नेता शहर के अलग-अलग हिस्सों में लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस बीच चुनाव प्रचार का आज शनिवार को अंतिम दिन है। रात 12 बजे के बाद चुनाव प्रचार पूरी तरह थम जाएगा। इसके बाद किसी भी प्रकार की चुनावी रैली, आम सभा और ऐसे चुनावी आयोजनों पर पूरी तरह प्रतिबंध होगा। 20 दिसंबर को 385 मतदान केंद्रों पर वोट डाले जाने हैं। इसमें 8 लाख से अधिक मतदाताओं को अपना प्रतिनिधि चुनना है। राज्य निर्वाचन आयोग ने कोरोना पीड़ितों के मतदान के लिए भी अलग से प्रोटोकॉल तय किया है।
वहीं राज्य निर्वाचन आयुक्त ठाकुर राम सिंह ने बताया कि “चुनाव संबंधी आवश्यक दिशा-निर्देश सभी संबंधित जिलों के कलेक्टर को जारी कर दिए गए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक मतदान तिथि के तीन दिन पहले संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कर लें। प्राप्त सूची के मरीजों को वार्ड और मतदान केन्द्र अनुसार सूचीबद्ध करने के साथ इन सभी मरीजों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ मतदान करने की प्रक्रिया के बारे में बताने के निर्देश दिए गए हैं।“
मतदान समाप्त होने तक शराब रहेगी प्रतिबंधित
बता दें कि राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव वाले शहरों में 18 दिसंबर की शाम 5 बजे से 20 दिसंबर को मतदान समाप्ति तक शराब दुकानों को बंद रखने का निर्देश दिया है। इस दौरान मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, क्लब, रेस्टोरेंट, भोजनालय, दुकान सहित किसी भी सार्वजनिक स्थल और निजी स्थल में किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ बेचने और परोसने पर प्रतिबंध रहेगा। बीजापुर, रायपुर, कांकेर, दुर्ग, राजनांदगांव, बेमेतरा, कोरिया, सूरजपुर, सुकमा, रायगढ़, कोण्डागांव, बिलासपुर, महासमुंद और धमतरी के निर्वाचन क्षेत्रों में ड्राई डे घोषित कर दिया गया है।