प्रदेश में Corona रोकथाम को लेकर सामने आया पहला सरकारी आदेश

corona positive 40 new cases increased in a day in UP see list of top ten districts of covid 19 infection - यूपी में एक दिन में बढ़ गए 40 नए केस,

रायपुर/डेस्क खास रिपोर्ट

रायपुर। प्रदेश में लगातार कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, जहां एक तरफ बीते 24 घंटों के आंकड़ों पर नज़र डाले तो प्रदेश में 698 कोरोना के नए मरीज सामने आए है। इसके साथ ही अब स्वास्थ्य अमला और सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर हैं।
कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस संबंध में कल एक अहम बैठक बुलाई थी, जिसके बाद कोविड 19 के रोकथाम के लिए कलेक्टर और एसपी को कड़े निर्देश भी दिए गए थे। इसके बाद सरकार ने एक आधिकारिक गाइडलाइंस जारी किया है। इस साल तीसरी लहर के बीच ये प्रदेश के लिए पहली गाइडलाइन है। आसान भाषा में बताते है की किस तरह से इस बार सरकार ने कोरोना के रोकथाम के लिए तैयारियां शुरू कर दी है।

 

छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड-19 के बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु जिलों को दो श्रेणियों में वर्गीकृत करते हुए निम्नानुसार निर्देश जारी किये है।

4 प्रतिशत और उससे अधिक कोविड पॉजिटिविटी दर वाले जिलों के लिए

– रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक सभी गैर-व्यावसायिक गतिविधियों पर रोक

-धारा 144 / महामारी अधिनियम अंतर्गत आदेश जारी किया जाए

– स्कूल, आंगनबाड़ी केन्द्र, प्ले स्कूल संचालन की अनुमति नहीं होगी

– सभी पुस्तकालयों, स्विमिंग पूल और इस प्रकार के स्थानों की स्थानों को बंद करने के आदेश

सामान्य नियम सभी जिलों के लिए

– सभी जूलूसों, रेलियों, सभाओं, सार्वजानिक समारोहों, सामाजिक (विवाह आयोजन एवं अन्त्यष्टि कार्यक्रम को छोड़कर) / सांस्कृतिक / धार्मिक / खेल आदि सामूहिक आयोजनों पर प्रतिबंध

– अन्य हितधारकों जैसे चैंबर्स ऑफ कॉमर्स, मॉल संचालनकर्ता, थोक विक्रेताओं, जिम, सिनेमा और थिएटर संचालनकर्ता, होटल और रेस्तरां, स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम, मैरिज पैलेस इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि क्षेत्रों से जुड़े संगठन प्रतिनिधियों की बैठकें ली जाए और भीड़ को नियंत्रण में रखा जाए।

– इन स्थानों पर उपस्थिति अधिकतम एक तिहाई क्षमता तक सीमित करने का प्रयास करें, और अगर कतिहा -4 प्रतिशत से उपर होती है तो सकारात्मकता दर 4 तशत से उपर गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया जाए।

– राज्य के सभी हवाई अड्डों पर सभी आने वाले सभी यात्रियों के लिए आगमन के 72 घंटें पूर्व की की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होना अनिवार्य होगा।

-दोहरे टीकाकरण वाले व्यक्तियों को भी यात्रा समय से 72 घंटे से भीतर की निगेटिव आरटीपीसीआर रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

 

-जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार माइक्रो या मिनी-कंटेनमेंट जोन बनाए जाए। सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों आदि में मास्क पहनने की अनिवार्यता को सख्ती से लागू ।

– मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ पुलिस, नगर निगम के द्वारा सख्त चालानी कार्यवाई की जाएगी।

 

देखें क्या लिखा आदेश में –