18 वर्षीय छात्रा से टीचर ने बनाया नाजायज शारीरिक सम्बन्ध, गर्भपात की गोलियों के सेवन से गई पीड़िता की जान, दुर्ग न्यायालय ने सुनाई सश्रम कारावास की सजा
दुर्ग। ट्यूशन पढ़ाने वाले शिक्षक द्वारा छात्रा के साथ शारीरिक संबंध बनाए जाने के सम्बन्ध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश श्रीवास्तव ने आरोपी अविनाश कुमार राजपूत को 5 साल के सश्रम कारावास और 10 हज़ार रुपए के अर्थदंड की सजा दी है। घटना छावनी थाना क्षेत्र की है। जानकारी के मुताबिक़, टीचर पर आरोप…