दंतेवाड़ा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दन्तेवाड़ा ने छत्तीसगढ़ शासन एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राजस्व पुस्तक परिपत्र एफ 6-4 के तहत् जिले में प्राकृतिक आपदा में मृत व्यक्ति के परिजन को आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी है। जिसके तहत दन्तेवाड़ा तहसील के ग्राम गामावाड़ा नाकापारा, निवासी पालो भास्कर की आग से जलने से मृत्यु होने पर वैध वारिस पति कमलूराम भास्कर को 4 लाख रूपये, कटेकल्याण तहसील के ग्राम भूसारास रेटमपारा निवासी हुंगी मंडावी पति स्व. जोगाराम मंडावी की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर वैध वारिस पुत्र हिड़मा मंडावी को 4 लाख रूपये की स्वीकृति दी है।
वहीँ गीदम तहसील अंतर्गत ग्राम मुस्तलनार थानागुड़ीपारा निवासी लालसाय राना पिता स्व.रूपधर की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर वैध वारिस पत्नी बालमती राना को 4 लाख रूपये, ग्राम पुरनतरई आमापारा निवासी मोटली पति स्व. रूपाराम की पानी में डुबने से मृत्यु होने पर वैध वारिस पुत्र जिलाराम को 4 लाख रूपये, ग्राम नागफनी नाकापारा निवासी फुलमती कश्यप पति स्व. रिसुराम की सर्पदंश से मृत्यु होने पर वैध वारिस पुत्र रमेश कश्यप को 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की स्वीकृति दी गयी है। उक्त सहायता राशि सम्बन्धित हितग्राहियों को भुगतान किये जाने के निर्देश संबंधित तहसीलदार को दिये गये हैं।