नाबालिग की बाल विवाह से पहले प्रशासन ने की कार्रवाई, रुकवाई शादी, समझाइश देते हुए कही ये बात

बलौदाबाजार। जिले में महिला बाल विकास के द्वारा बहुत सराहनीय कार्य किया गया और एक बड़े अपराध को होने से बचा लिया। इस बारे में जिला कार्यक्रम अधिकारी एल.आर. कच्छप ने बताया कि गिधौरी थाना क्षेत्र के एक गांव में 17 वर्ष 9 माह की बालिका का बाल विवाह करवाया जा रहा था। कल शनिवार को बालिका को हल्दी लगनी वाली थीं जिसके पहले उन्होंने कार्रवाई करते हुए इस अपराध को रोक लिया।

 

1098 चाईल्ड लाइन पर सूचना मिलने के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग, चाईल्ड लाईन और गिधौरी पुलिस की संयुक्त टीम मौके पर पहुंचकर बालिका के बालिग होने की पुष्टि के लिए मार्कशीट की जांच की जिससे बालिका के बालिग होने में 3 माह शेष होने की जानकारी मिली। टीम ने बालिका के परिजनों को समझाइश देते हुए कहा कि उसके बालिग होनेमे अभी 3 माह बचे हैं ऐसे में उसका विवाह करवाना अपराध है। इसके साथ ही परिजनों से घोषणा पत्र भी भरवाया गया।

टीम ने परिजनों को समझाईश देते हुए बताया कि बाल विवाह करना और करवाना कानूनन अपराध है और बाल विवाह कराने वालों पर कार्यवाही की जाएगी। नाबालिग की शादी ना करने के समझाईस पर बालिका के माता पिता सहित ग्रामीणों ने सहमति देते हुए नाबालिक बालिका का विवाह रोक दिया।