PITNDPS के तहत बलौदा बाजार जिले में प्रथम निवारक निरोध आदेश जारी किया गया , मादक द्रव्यों के व्यापार में रहते थे संलग्न,

आलोक मिश्रा स्टेट हेड

PITNDPS प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत पुलिस कप्तान विजय अग्रवाल के नेतृत्व में जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर 02 आरोपियों के विरुद्ध निवारक निरोध का आदेश किया गया पारित
संभाग आयुक्त रायपुर महादेव कावरे द्वारा दो आरोपियों के खिलाफ 03 महीने का निवारक निरोध का आदेश किया गया है पारित
दोनों आरोपी बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के हैं निवासी तथा निरंतर मादक द्रव्यों के व्यापार में रहते हैं संलग्न

PITNDPS के तहत प्रथम निवारक निरोध आदेश जारी किया गया है,
जेल वारंट बनने के उपरांत दोनों आरोपियों को किया गया जेल दाखिल

आज दिनांक 11.09.2024 को PITNDPS Act के तहत 02 आरोपी एजाज खान एवं ज्वाला प्रसाद को आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा 03-03 माह जेल में निरुद्ध करने का आदेश पारित किया गया है। उक्त दोनों आरोपियों के विरुद्ध PITNDPS प्रीवेंटिव डिटेंशन इन एनडीपीएस 1988 के तहत जिला बलौदाबाजार-भाटापारा पुलिस द्वारा प्रेषित प्रतिवेदन के आधार पर, महादेव कावरे आयुक्त रायपुर संभाग रायपुर द्वारा दोनों आरोपियों के खिलाफ 03 महीने का निवारक निरोध का आदेश पारित किया गया

आदेश पारित होने उपरांत दोनों आरोपियों को उप जेल बलौदाबाजार में जेल दाखिल किया गया है। नशीले पदार्थ, टैबलेट, नशीले इंजेक्शन आदि की तस्करी एवं बिक्री के अवैध व्यापार में शामिल आरोपियों को PITNDPS एक्ट के तहत आयुक्त न्यायालय द्वारा निवारक निरोध आदेश प्रथम बार जारी किया गया है।

आरोपियों के नाम

  1. ज्वाला चतुर्वेदी पिता इंदरमन उम्र 42 साल निवासी भैसापसरा बलौदाबाजार थाना सिटी कोतवाली बलौदाबाजार
  2. एजाज खान पिता अहमद खान उम्र 23 वर्ष निवासी भवानी नगर सिमगा थाना सिमगा